अगर कोई ड्राइवर भाई शराब पीकर या किसी नशे का सेवन करके वाहन चलाता है और उसी दौरान दुर्घटना घट जाती है, तो उस दुर्घटना की जिम्मेदारी संगठन नहीं लेगा। क्योंकि नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इस स्थिति में व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगा। संगठन ऐसा कोई समर्थन या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता जो नशे के कारण हुई दुर्घटना से जुड़ा हो।
कोई भी महिला एवं पुरुष ड्राइवर एवं अन्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो महा संगठन के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, महा संगठन का सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। महा संगठन के प्रत्येक सदस्य को ₹51 प्रवेश शुल्क एवं ₹400 वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।
निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी:
दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।
प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
महा संगठन के सभी कोष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में महा संगठन के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।
महा संगठन की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।
महा संगठन पर या महा संगठन के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी।