बिहार ड्राइवर महा संगठन
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बिहार ड्राइवर महा संगठन

नियमावली

अगर कोई ड्राइवर भाई शराब पीकर या किसी नशे का सेवन करके वाहन चलाता है और उसी दौरान दुर्घटना घट जाती है, तो उस दुर्घटना की जिम्मेदारी संगठन नहीं लेगा। क्योंकि नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इस स्थिति में व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगा। संगठन ऐसा कोई समर्थन या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता जो नशे के कारण हुई दुर्घटना से जुड़ा हो।

1. परिभाषा

2. सदस्यता

कोई भी महिला एवं पुरूष ड्राईवर एवं अन्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो महा संगठन के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, महा संगठन का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी । महा संगठन के प्रत्येक सदस्य को 51/- रू0 प्रवेश शुल्क एवं 300/- रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क देना हो

3. सदस्यता से विमुक्ति

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन

5. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार

अध्यक्ष :-

6 कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य

7 आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य

8 बैठक

9 बैठक की सूचना

10 प्रार्थित बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते है ।

11 कोरम (गणपूर्ति)

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

12 आय का श्रोत

13 निधि का अंकेक्षण

14 कोष का संचालन

महा संगठन के सभी कोष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में महा संगठन के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी |

15 पंजी का निरीक्षण

महा संगठन का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17 . कानूनी कार्रवाई

महा संगठन पर या महा संगठन के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

18 विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था

  • महा संगठन का विघटन महा संगठन अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।
  • आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही महा संगठन का विघटन किया जायेगा ।
  • विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली महा संगठन या सरकार को दे दी जायेगी ।